1 अक्टूबर से बदलेंगे जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नियम, देरी पर बढ़ेगी परेशानी

अक्टूबर 2026 से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया में अहम बदलाव होने जा रहा है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं कराने पर देरी की अवधि के हिसाब से अतिरिक्त औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

NEWS SAGA DESK:

अक्टूबर 2026 से जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की प्रक्रिया में अहम बदलाव होने जा रहा है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं कराने पर देरी की अवधि के हिसाब से अतिरिक्त औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। जितनी अधिक देरी होगी, उतनी ही उच्च स्तर की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी।

नए नियमों के तहत अगर जन्म या मृत्यु के पंजीकरण में एक साल से अधिक लेकिन दो साल तक की देरी होती है, तो सामान्य प्रक्रिया से रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में जिलाधिकारी (DM), अनुमंडल पदाधिकारी (SDM) या अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ संबंधित दस्तावेजों की जांच और निर्धारित शुल्क की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

वहीं, अगर रजिस्ट्रेशन में दो साल से ज्यादा का विलंब हो जाता है, तो प्रक्रिया और ज्यादा औपचारिक हो जाएगी। ऐसे मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराया जा सकेगा।

सरकार की ओर से इन बदलावों का उद्देश्य जन्म और मृत्यु से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड को ज्यादा सटीक, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना बताया गया है। समय पर पंजीकरण होने से सरकारी रिकॉर्ड में सही जानकारी दर्ज करने और विभिन्न सरकारी सेवाओं में दस्तावेजों के इस्तेमाल को भी बेहतर तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

इसलिए जन्म या मृत्यु की घटना होने के बाद संबंधित परिवारों के लिए समय पर पंजीकरण कराना महत्वपूर्ण होगा। नए प्रावधान 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे।

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