झारखंड में मीट दुकानों और स्लॉटर हाउस के संचालन के लिए नए नियम लागू करने की जानकारी राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दी। अब नगर निकाय से NOC लेना और खाद्य सुरक्षा व पशु क्रूरता से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
News Saga Desk
झारखंड में मीट दुकानों और स्लॉटर हाउस के संचालन को लेकर राज्य सरकार ने नए नियम और रेगुलेशन प्रकाशित किए हैं। गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में इससे संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी।
सरकार के नगर विकास विभाग की ओर से जारी नए रेगुलेशन के तहत सभी मीट दुकानों और स्लॉटर हाउस को नगर निगम या संबंधित नगर निकाय से NOC लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए नगर निकाय के अधिकारी दुकानों और स्लॉटर हाउस का निरीक्षण करेंगे।
नए नियमों के अनुसार, मीट दुकानों को Food Safety and Standards Regulations, 2011 और Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules, 2001 का पालन करना होगा।
यह जनहित याचिका राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में दुकानों पर खुलेआम कटे हुए बकरे और मुर्गे की बिक्री के खिलाफ दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पक्ष रखा। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी।
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