सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश : स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के पास से हटाए जाएंगे आवारा कुत्ते, तीन हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

NEWS SAGA DESK

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने को लेकर अहम आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति संदीप मेहता, विक्रम नाथ और एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन महीने पहले सरकारी एजेंसियों को सड़कों से आवारा जानवरों को हटाने और इसमें बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के आस-पास से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखकर उनकी नसबंदी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश दिया है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराते हुए तीन सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गई है।

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