हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, दो मुचलकों पर मिली जमानत

NEWS SAGA DESK

झारखंड हाईकोर्ट ने हिंदूवादी नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत दी है। न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने उन्हें 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान की है। गौरतलब है कि चुटिया थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में भैरव सिंह को 25 मई को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि स्मार्ट बाजार की पार्किंग का टेंडर सुधीर कुमार के नाम पर था, लेकिन अमन चंद्रा वहां पैसा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान भैरव सिंह, ओमकार सिंह, अर्जुन सिंह, विनीत तिवारी और गणेश सिंह मौके पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। अमन चंद्रा ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की और बताया कि टेंडर की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए वे अब पार्किंग का पैसा नहीं उठा सकते। लेकिन विवाद बढ़ गया और भैरव सिंह के साथ आए 20-25 समर्थक भी वहां पहुंच गए। इसके बाद लाठी-डंडे से मारपीट की गई। किसी तरह अमन चंद्रा वहां से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद भैरव सिंह पिछले चार महीनों से जेल में बंद थे। अब झारखंड हाईकोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिल गई है।

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